पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के खिलाफ अवमानना नोटिस 14 नवंबर 2012 को वापस ले लिया. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दोबारा खोलने संबंधी पाकिस्तान सरकार के पत्र के स्विटजरलैंड पहुंचने की पुष्टि होने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय किया. आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पत्र नहीं भेजने के कारण न्यायालय ने यह अवमानना नोटिस जारी किया था.
विधि मंत्री फारूक नाइक ने जस्टिस अनवर जहीर जमाली की पीठ के सामने स्विस अधिकारियों द्वारा भेजी गई प्राप्ति रसीद पेश की.
विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में आसिफ अली जरदारी और उनकी पत्नी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुंट्टो के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में वर्ष 2009 में तब नया मोड़ आया जब न्यायालय ने उन्हें कार्रवाई से मिली छूट को खारिज कर दिया. इस मामले में कोर्ट की अवमानना करने के कारण यूसुफ रजा गिलानी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था. उनके बाद राजा परवेज अशरफ को प्रधानमंत्री बनाया गया.
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