पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पांच किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर बाजार भाव पर बेचने और उपभोक्ताओं को अंतर-कंपनी एलपीजी पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने की योजना का प्रारम्भ बंगलौर में 7 अक्टूबर 2013 को किया. इस योजना के तहत छोटे सिलेंडर कंपनी के स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों (पेट्रोल पम्पों) पर उपलब्ध होंगें.
पोर्टेबिलिटी योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र के भीतर एलपीजी वितरक अपनी सुविधा के अनुसार बदलने का प्रावधान है. तत्संबंधी विकल्प इलेक्ट्रानिक रूप में संबद्ध ओएमसी की वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा.
लाभ
छोटे सिलेंडर बेचने की यह योजना ऐसे ग्राहकों के लिए लाभप्रद है. जो शिक्षा, रोजगार और अन्य प्रयोजनों से अन्यत्र प्रवास करते हैं. इसके लिए उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है.
विदित हो कि यह दोनों योजनाएं राज्यों के उन जिलों/शहरो में लागू नहीं होंगी जहां मतदान की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी.
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