केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 22 सितंबर 2015 को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना का प्रस्ताव जारी किया.
संशोधित योजना में वर्ष 1978 की मूल योजना के साथ जुड़े विसंगतियों जैसे कम पुनर्वास पैकेज, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए प्रावधानों में कमी, निगरानी की कमी, आदि का समाधान किया गया है.
संशोधित योजना की विशेषताएं
• यह एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) योजना होगी जबकी मूल योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) थी. इसलिए केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत पूरा खर्च वहन करेगी.
• पुनर्वास पैकेज के रूप में वयस्क पुरुष लाभार्थी को 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा.
• अनाथ बच्चों, बालिकाओं और विशेष वर्ग के अन्य लाभार्थियों जो भीख या वेश्यावृत्ति जैसी समस्याओं से निकलें है उनके लिए यह पैकेज 2 लाख रुपए है.
• विकलांग लोगों के लिए पैकेज 3 लाख रुपए है.
• बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण के लिए प्रति संवेदनशील जिले को 4.50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
• जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को अधिकतम 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App
Comments
All Comments (0)
Join the conversation