बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (CMFSS: Chief Minister Food Security Scheme) 8 मार्च 2011 को लागू किया. मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 80 लाख लोगों को राज्य द्वारा अपने खर्चे पर कम कीमत पर अनाज मुहैया कराया जाना है. योजना के तहत प्रति परिवार 15 किलो चावल और दस किलो गेहूं की आपूर्ति कम कीमत पर की जानी है.
ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 65 लाख बताती है और उन्हें ही कम कीमत पर अनाज की सुविधा देती है. जबकि बिहार सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में करीब 1 करोड़ 45 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं. बिहार की मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा छूटे 80 लाख परिवारों को कम कीमत पर अनाज मुहैया कराना है.
बिहार मंत्रिमंडल द्वारा 8 मार्च 2011 को ही सेवा देने की गारंटी विधेयक (RTS: Right to Service) भी मंजूर किया गया. सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि में लोगों की समस्या से जुड़ी फाईल का निपटारा करना है. सेवा देने की गारंटी अधिनियम का लक्ष्य राज्य के नागरिकों और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ उनके हितों की रक्षा करना है.
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