पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए. यानी जब विद्यालय खुले हों तो पढ़ाई को बाधित कर शिक्षकों को चुनाव कार्य, जनगणना, पल्स पोलियो या ऐसी अन्य जिम्मेदारियां नहीं दी जाएगी.
पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश 7 जनवरी 2011 को दिया. ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में संत मैरी बनाम एमसीडी मामले में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त करने पर रोक लगाई थी.
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