बोलीविया ने 10 साल के बच्चों के लिए बाल श्रम को वैध बनाया

Jul 23, 2014, 12:44 IST

बोलीविया ने दस वर्ष के बच्चों के लिए बाल श्रम को वैध बनाने के लिए 18 जुलाई 2014 को कानून पारित किया.

बोलीविया ने दस वर्ष के बच्चों के लिए बाल श्रम को वैध बनाने के लिए 18 जुलाई 2014 को कानून पारित किया. इस कानून को बोलिवियाई कांग्रेस ने जून 2014 में अनुमोदित किया था. इस कानून पर बोलीविया के उपराष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया.

इस कानून के तहत, दस वर्ष के बच्चे अपने माता– पिता के पर्यवेक्षण में जितना देर चाहे काम कर सकेंगें और स्कूल भी जाया करेंगे. अनुबंध के तहत काम करने के लिए कानून में बच्चे की उम्र 12 वर्ष तय की गई है. उन्हें भी स्कूल जाना होगा.

कानून में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है. बच्चों पर हिंसा करने वालों के लिए कानून में तीस वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.

टिप्पणी

बोलीविया का यह कदम बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के नियमों के मुताबिक पंद्रह वर्ष  से कम उम्र के बच्चों को काम करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन विकासशील देशों में बच्चों के काम करने की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखी गई है.

कानून का पक्ष लेते हुए कानून निर्माताओं ने कहा कि बोलीविया में पहले से ही बाल मजदूरी चल रही है और इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है. उन्हें कष्ट पहुंचाने से बेहतर हमने बच्चों के अधिकारों और श्रम को सुरक्षित करना चाहते थे. कानून निर्माताओं का कहना था कि ऐसे समाज में जहां आधी आबादी गरीब हो, इसका कोई और विकल्प नहीं है.

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