भारत और बांग्लादेश के मध्य ढाका में गृहमंत्री स्तर की वार्ता के बाद प्रत्यर्पण संधि और संशोधित यात्रा समझौता (वीजा समझौता) 28 जनवरी 2013 को किया गया. इन दोनों समझौतों पर भारत के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृहमंत्री एन के आलमगीर ने हस्ताक्षर किए.
संशोधित यात्रा समझौते के मुख्य बिंदु:
• दोनों देशों के व्यापारियों को पांच वर्षीय बहुप्रवेश वीजा दिए जाने का प्रावधान है.
• संशोधित यात्रा समझौते के तहत वीजा नियमों को उदार बनाया गया.
• साथ ही चिकित्सा वीजा प्रणाली को उदार किया गया. तीन बार तक की चिकित्सा सहायता के लिए मल्टीपल एन्ट्री की अनुमति दी गई. चिकित्सकीय उद्देश्य के मामले में किसी मरीज के साथ तीन तिमारदारों को भी वीजा का प्रावधान है.
• इसके अलावा पर्यटन वीजा के लिए दो महीने के अंतराल की अवधि की अनिवार्यता को हटा दिया गया.
प्रत्यर्पण संधि के मुख्य बिंदु:
• यह संधि आतंकवाद से निपटने के लिहाज से तैयार की गई है और इस प्रत्यर्पण संधि में कुछ इंकार के प्रावधान भी हैं. यदि किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो, तो संबंधित देश प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज कर सकता है.
• प्रत्यर्पण संधि से आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी.
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