झारखंड में राष्ट्रपति शासन को 18 जनवरी 2013 से लागू कर दिया गया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा को निलंबित रखने की झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद की सिफारिश को 17 जनवरी 2013 को स्वीकृति प्रदान की गई थी. केंद्र सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश को मंजूरी देकर राष्ट्रपति को भेजा था.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन साझेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा प्रदेश की गठबंधन सरकार से 8 जनवरी 2013 को समर्थन वापस लेने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस्तीफा दिया गया था.
झारखंड का गठन 2000 में हुआ था, राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, राज्य में वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में भी राष्ट्रपति शासन लगा था.
विदित हो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है.
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