मध्य प्रदेश सरकार ने पेटलावद में हुए धमाकों की जांच हेतु 15 सितंबर 2015 को एक सदस्यीय आयोग का गठन किया. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्येन्द्र कुमार सक्सेना इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं.
आयोग का मुख्यालय इंदौर में होगा जबकि आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
यह आयोग धमाकों के कारण एवं परिस्थितियों का पता लगाएगा. साथ ही आयोग यह भी जांच करेगा कि इस धमाके के लिए मकान मालिक अथवा किरायेदार में से कौन उत्तरदायी है तथा उन्होंने घर में विस्फोटक रखने हेतु उपयुक्त लाइसेंस लिया था या नहीं.
आयोग यह भी देखेगा कि यदि इस भवन के खिलाफ अवैध भंडारण की शिकायत दर्ज की गयी थी तो उस पर कोई कार्यवाही क्यों नही की गयी. भविष्य में इस प्रकार के हादसों से बचने हेतु उपाय भी सुझाए जायेंगे.
पेटलावद धमाके
मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके में स्थित पेटलावद नगर में 12 सितम्बर 2015 को एक घर में खनन हेतु अवैध रूप से रखी गई जिलेटिन की छड़ों में हुए इन धमाकों में लगभग 89 लोग मारे गये थे तथा 100 से अधिक घायल हो गये थे.
विस्फोट के लिए विस्फोटकों के संग्रहण के साथ-साथ रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट को उत्तरदायी माना जा रहा है.
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