राजस्थान सरकार ने 3 नवम्बर 2015 को राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए लागू दो बच्चों की नीति में छूट प्रदान करने की घोषणा की.
निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनके पिछली शादी से दो बच्चे हैं उन्हें दूसरी शादी करने पर तीसरे बच्चे की छूट प्रदान की जाएगी. जुड़वां बच्चों की स्थिति में उन्हें एक ही माना जायेगा.
यह निर्णय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया.
राज्य की दो बच्चों की नीति
राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसमें वर्ष 1992 में दो बच्चों की नीति लागू की गयी थी. वर्ष 1994 के पश्चात् सरकार ने उन लोगों पर पंचायत एवं नगर निगम चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जिनके दो से अधिक बच्चे हैं.
यह नीति राज्य सरकार के कर्मचारियों पर जून 2002 में लागू की गयी.
वर्ष 2001 में, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि जिनके दो बच्चे हैं वे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते. अधिसूचना में यह भी कहा गया कि यदि किसी कर्मचारी का तीसरा बच्चा 1 जून 2002 के बाद पैदा होता है तो वह अगले पांच वर्ष तक प्रोमोशन प्राप्त नहीं कर सकता.
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