शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने 15 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने शुरू कर दिया है.
दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद देश में दिल्ली ऐसा पहला राज्य बन गया है.
कार्यान्वयन का प्रभाव
• शराब पीकर गाड़ी चलाना, माल वाहनों में यात्रियों को ले जाना, अधिक तेजी से वाहन चलाना, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना इनमे से कोई भी करते पपे जाने पर यायायात के नियमों का उल्लघन मन जाएगा. ऐसे मामले में तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अन्य जुर्माना का प्रावधान है.Hindi eBook November 2015
• पहली बार अपराधी पाए जाने पर 400 रुपये जुर्माना और उसके बाद पकडे जाने पर जुर्माना और 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा.
नशे में ड्राइविंग के मामले में
• ए) कोर्ट चालान जारी किया जाएगा
• ख) ऐसे ड्राइवरों को मजिस्ट्रेट द्वारा पहली बार 2000 तक रुपये का जुर्माना इसके अलावा 6 महीने जेल की सजा सजा दी जा सकती है.
• ग) नशे की हालत में ड्राइविंग करते दोबारा पकडे जाने पर आरोपी 3000 रुपए का जुर्माना इसके अलावा 2 वर्ष की अवधि के लिए जेल की सजा सजा दी जा सकती है.
• ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा. दोबारा पकडे जाने पर जुर्माने की राशि दो गुनी यानि 2000 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी.
• माल वाहनों में यात्रियों को ले जाना, ड्राइविंग करते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर पहली बार अपराध करने पर 100 रुपए और दोबारा पकडे जाने पर 300 रुपए का जुर्माना किय जा सकता है.
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