स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटन प्रक्रिया 3 फरवरी 2014 से परिवर्तित होनी है. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पैन के आवेदक को पहचान-पत्र, पता तथा जन्म तिथि का स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. आवेदक भी पैन सुविधा केंद्रों के काउंटर पर सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. साथ ही, आवेदकों को इन दस्तावेजों की मूल प्रति भी पैन आवंटन केंद्रों पर पैन लेते समय प्रस्तुत करनी होगी.
पैन से संबंधित जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन के आवंटन के समय पहचान-पत्र, पता तथा जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि का मिलान उनकी संबंधित मूल-प्रति से किया जाएगा. साथ ही, पैन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की मूल-प्रतियों को सत्यापन के पश्चात लौटा दिया जाएगा.
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