हरियाणा सरकार ने 25 नवंबर 2014 को सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी. इस नियम के तहत ग्रुप चार के कमचारियों को भी शामिल किया जाएगा. नेत्र विकलांग और शारीरिक रुप से अक्षम कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु घटाकर 62 वर्ष से 60 वर्ष कर दी गई. उपरोक्त सरकारी अधिसूचना 30 नवंबर 2014 से प्रभावी हो जाएगी. नई नियुक्तियों के लिए यह 42 वर्ष ही रहेगी. उपरोक्त निर्णय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट मीटिंग में लिया गया.
कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य निर्णय-
• कैबिनेट ने डीजल पर वैट को 9.24 से बढ़ाकर 12.07 करने का निर्णय.
• कैबिनेट ने नेशनल हाइवे घोषित किए गए 6 स्थानों पर टोल टैक्स समाप्त करने का निर्णय.
• कैबिनेट ने अनुबंध आधार पर या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय.
• कैबिनेट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का निर्णय.
• कैबिनेट द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड (एचएसटीएसबी) को भी भंग कर दिया गया है, जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, उन्हें जारी रखने क निर्णय लिया गया.
• बिजली इकाइयों में रिक्त 605 पदों को भी भरने का निर्णय.
• इसके अतिरिक्त मौजूदा सरकार ने पिछली कांग्रेसी सरकार के 115 निर्णयों को बदलने का निर्णय लिया.
पृष्ठभूमि
हरियाणा सरकार ने भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा 15 अक्टूबर 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों की वढ़ाई गई सेवानिवृत्ति आयु को घटाकर 58 वर्ष कर दिया, मौजूदा सरकार के इस निर्णय से लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे.
टिप्पणी- मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकरार के इस निर्णय से युवाओं के लिए अधिकाधिक नौकरियों का सृजन होगा.
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