उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होता है? समझें पूरी प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, या नए उप राष्ट्रपति के चुनाव तक (मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्यथा के कारण रिक्ति होने पर छह महीने के भीतर चुनाव किया जाना चाहिए)।

Mahima Sharan
Jul 22, 2025, 14:02 IST
Vice President Post
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अगर भारत के उपराष्ट्रपति अचानक से पद से इस्तीफा दे दे या उपराष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए, तो क्या होता है? भारत के संविधान में इसे लेकर क्या नियम कानून बनाए गए हैं? बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद कोई यूं ही नहीं संभाल सकता है। इस स्थिति में संविधान और संसद के पूरे नियमों के अनुसार नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है।

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका कार्यकाल वर्ष 2027 तक था। ऐसे में उनका अचानक से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा देने के बाद लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि अब उनके पद पर नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएंगे। बता दें कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में बीच कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति की इस्तीफा देने की बात पहली बार आई है, तो आइए जानते हैं ऐसे स्थिति में सरकार क्या करती है। 

उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन संभालना है उनका पद?

उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के तौर पर होता है। अगर उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पूरी राज्यसभा की भाग-दौड़ उपसभापति संभालते हैं।

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वहीं अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा के किसी भी वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी रूप से ‘पैनल ऑफ वाइस चेयरमेन’ के रूप में चुना जाता है, जो कार्यभार को संभालते हैं।

भारत में अब-तक कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं?

भारत के उपराष्ट्रपति

कार्यालय की अवधि

सर्वपल्ली राधाकृष्णन (भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति)

13 मई 1952 - 12 मई 1957

13 मई 1957 - 12 मई 1962

ज़ाकिर हुसैन

13 मई 1962 – 12 मई 1967

वी. वी. गिरि

13 मई1967 – 3 मई 1969

गोपाल स्वरूप पाठक

31 अगस्त 1969 – 30 अगस्त 1974

बी. डी. जट्टी

31 अगस्त 1974 – 30 अगस्त 1979

मोहम्मद हिदायतुल्लाह

31 अगस्त 1979 – 30 अगस्त 1984

आर. वेंकटरमन

31 अगस्त 1984 – 24 जुलाई 1987

शंकर दयाल शर्मा

3 सितंबर 1987 – 24 जुलाई 1992

के. आर. नारायणन

21 अगस्तt 1992 – 24 जुलाई 1997

कृष्ण कांत

21 अगस्त 1997 – 27 जुलाई 2002

भैरों सिंह शेखावत

19 अगस्तt 2002 – 21 जुलाई 2007

मोहम्मद हामिद अंसारी

11 अगस्त 2007 – 11 अगस्त 2012

11 अगस्त 2012 – 11 अगस्त 2017

वेंकैया नायडू

11 अगस्त 2017 – 11 अगस्त 2022

जगदीप धनखड़

11 अगस्त 2022 – 21 जुलाई 2025


नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर होता है।

नया उप राष्ट्रपति कब तक के लिए पद संभालता है?

यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है जैसे-मृत्यु, इस्तीफा, अयोग्यता आदि के कारण और एक नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो वह नया उपराष्ट्रपति अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है।

जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है, वह पिछले उपराष्ट्रपति का शेष कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बल्कि अपना नया 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू करेगा।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

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