Haryana Election 2024: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चल रही भर्तियों के परिणाम जारी होने पर रोक लगा दी है. आयोग ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लिया, जिसमें हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए 5,600 रिक्तियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में बताया गया था।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किये जायेंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भर्तियों को आचार संहिता का उलंघन बताया था. इन भर्तियों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती, टीजीटी और पीटीआई के और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शामिल थी। इसके बाद, आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और तथ्यों का पता लगाने के बाद और मौजूदा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के निर्देशों के मद्देनजर, आयोग ने एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रिया में एमसीसी का कोई उल्लंघन नहीं पाया।
चुनाव आयोग ने कहा कि, आयोग के दिनांक 02.01.2024 के निर्देशों के अनुसार, आईजेपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नियमित भर्ती प्रक्रिया जारी रखने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, आदर्श आचार संहिता पर आयोग के निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।"
हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, चुनाव आयोग ने कहा, "आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव पूरे होने तक इन भर्तियों के परिणाम घोषित न करे।"
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