उत्तर प्रदेश सरकार को UP शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की तीन विशेष अपीलों पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा है कि 37000 पदों पर लगी रोक के आलावा शेष बचे सभी पदों पर सरकार भर्ती प्रकिया जारी रख सकती है.
उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था.
परीक्षा के बाद सरकार ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कटऑफ 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य बताया. इसी आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी. इसी पर सुनवाई करते हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 जून 2020 को अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. सिंगल बेंच द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले के विरुद्ध सरकार ने इस मामले को डबल बेंच में चुनौती दी थी.
उल्लेखनीय है की सिंगल बेच के द्वारा 3 जून को दिए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी जिससे कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आरम्भ हो चुकी काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था. अब सरकार के साथ साथ काउन्सलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए भी यह ख़ुशी का समय है.
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