केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी कर बताया है कि सरकार को तपेदिक (टीबी) के मामलों की जानकारी नहीं देने पर चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और फार्मासिस्टों को सजा हो सकती है.
वर्ष 2012 में ही टीबी को सूचनात्मक रोग घोषित किया गया था. इसके तहत टीबी के मरीज की सूचना नोडल अधिकारी और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ साझा करना जरूरी है. हालांकि अभी तक इस मामले में दोषियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई या सजा का प्रवाधान नहीं था.
सजा और जुर्माना:
यदि अगर डॉक्टरों के द्वारा टीबी मरीज की जानकारी नोडल अधिकारी या स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ साझा नहीं की जा सकती हो तो संबंधित डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन और दवा दुकानदार पर कार्रवाई होगी. उन्हें आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत छह माह से लेकर दो साल तक की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
नए प्रारूप:
• मंत्रालय ने प्रयोगशाला और अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को, अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम प्रबंधन को रिपोर्टिंग करने के लिए एक अलग प्रारूप जारी किया है. इसके तहत अब टीबी मरीज की पूरी जानकारी साझा करनी पड़ेगी.
• नए प्रारूप के तहत अब टीबी मरीज का नाम और पता, उन्हें दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधा, नोडल अधिकारी और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दी गई जानकारी की सूचना और जिला स्वास्थ्य अधिकारी या सीएमओ का नाम तक की जानकारी देनी होगी.
पृष्ठभूमि:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में कहा था कि वर्ष 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा. हमारा लक्ष्य डब्ल्यूएचओ द्वारा तय 2030 की समय सीमा से 5 साल पहले टीबी को खत्म करना है. यह अभियान धूम्रपान छोड़ने वालों को प्रोत्साहन देगा साथ ही सही समय पर टीबी की पहचान और इलाज कराने में उनके लिए मददगार भी साबित होगा.
टीबी:
टीबी एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया, आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होती है. यह आमतौर पर फेफड़ों से शुरू होता है. सबसे कॉमन फेफड़ों की टीबी ही है लेकिन यह ब्रेन, यूटरस, मुंह, लिवर, किडनी, गला, हड्डी आदि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. टीबी का बैक्टीरिया हवा के जरिए फैलता है. खांसने और छींकने के दौरान मुंह-नाक से निकलने वालीं बारीक बूंदों से यह इन्फेक्शन फैलता है.
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