कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने किसानों को निर्यात प्रोत्साहन और बाजार पहुंच देने हेतु कृषि निर्यात नीति कृषि उत्पादक संगठनों के साथ एक समझौता किया है. एपीडा ने हाल ही में एसएफएसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
केंद्रीय वाणिज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 18 मार्च 2020 को बताया कि निर्यात तथा बाजार संबंधी गतिविधियों में तालमेल लाने हेतु एपीडा ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौता ज्ञापन पर एसएफएसी की प्रबंध निदेशक नीलकमल दरबारी और एपीडा के अध्यक्ष पवन कुमार बोर्थाकुर ने हस्ताक्षर किए.
कृषि निर्यात नीति कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) थोक दरों पर बड़ी मात्रा में आवश्यक सामग्री की खरीददारी, विपणन लागत घटाने के लिए उत्पाद और परिवहन के एकीकरण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं दूर-दराज के बाजारों तक उनकी पहुंच का विस्तार करके उत्पाद की लागत घटाने हेतु छोटे किसानों की सहायता करने वाला एक संस्थागत नवाचार है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य एसएफएसी और राज्य स्तर संगठनों के माध्यम से एफपीओ के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है.
एपीडा ऐसे संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु सामूहिक दृष्टिकोण पर ध्यान दे रहा है. यह कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास और हितधारकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कृषि निर्यात हेतु परस्पर मिलकर काम कर रहा है.
मुख्य बिंदु
• एसएफएसी निर्यात उन्मुखता के साथ पैमाना और एकीकरण अर्जित करने हेतु एपीडा के साथ विभिन्न राज्यों में स्थित समूहों की सूची साझा करेगा.
• एपीडा और एसएफएसी लक्ष्य अर्जित करने के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने हेतु निर्यातकों के साथ एफटीओ/एफटीसी को जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे.
• समय-समय पर पहचान किए गए विभिन्न माध्यमों के द्वारा एफपीओ क्षेत्र के हितधारकों द्वारा भारतीय और वैश्विक बाजार, उत्पाद प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, ज्ञान और सेवाओं का मिलकर प्रदर्शन करना है.
• एपीडा एवं एफपीसी द्वारा सहायता प्राप्त या एसएफएसी द्वारा पहचान किए गए जैविक उत्पादों/क्षेत्रों के प्रमाणीकरण मे सुविधा प्रदान करना है.
एपीडा के बारे में
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) संसद के एक अधिनियम और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है. इसे फल, सब्जी, मांस उत्पाद, पॉल्ट्री और पॉल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, फूल उत्पाद और औषधीय पौधे जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. इसके अलावा इस पर चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी है. यह निर्यात के लिये अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास का कार्य देखता है. एपीडा यह कार्य वित्तीय सहायता प्रदान कर या अन्य रूपों में सर्वेक्षण तथा सहायतार्थ योजनाओं के माध्यम से सहभागिता करके निष्पादित करता है.
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के बारे में
यह लघु और सीमांत किसानों को किसान हित समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कम्पनी के रूप में संगठित करने के लिए एक अग्रणी संघ है. यह छोटे और लघु किसानों तक कृषि निवेशों की पहुंच और सस्ती उपलब्धता को बढ़ाने हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है. यह किसानों को प्रगामी रूप से मुक्त कृषि व्यापार और साथ-साथ मूल्य खोजने का प्रस्ताव उपलब्ध कराता हैं.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation