रात 9 बजे के बाद ATM में नहीं डाला जाएगा कैश: गृह मंत्रालय

Aug 20, 2018, 15:33 IST

गृह मंत्रालय के अनुसार 8 फरवरी 2019 से शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी और न ही नोटों का परिवहन किया जा सकेगा.

Atms Not To Be Refilled With Cash After 9 Pm In Cities From Next Year: Home ministry
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गृह मंत्रालय ने बैंकों के एटीएम में नकदी जमा करने को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है. गृह मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में कैश वैन, एटीएम में लूट की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला किया है.

एटीएम में कैश डालने का समय:

गृह मंत्रालय के अनुसार 8 फरवरी 2019 से शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी और न ही नोटों का परिवहन किया जा सकेगा. जबकि ग्रामीण इलाकों के एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी. वहीं, नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे तक ही एटीएम में कैश डाला जाएगा.

नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां:

नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां बैंकों से भोजनावकाश से पहले नकदी संग्रह करेंगी. वे इन नोटों का परिवहन बख्तरबंद वाहनों में ही कर सकेंगी. सुरक्षा के लिहाज से नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे. प्रत्येक कैश वैन में एक ड्राइवर के अलावा दो सिक्यॉरिटी गार्ड, दो एटीएम अधिकारी होंगे. एक हथियारबंद गार्ड को ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठना होगा, जबकि दूसरा गार्ड पिछली सीट पर बैठेगा

8,000 कैश वैन:

देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन परिचालन कर रही हैं. इन कैश वैनों द्वारा रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपये की नकदी का परिवहन किया जाता है. कई बार निजी एजेंसियों पूरी रात नकदी अपने कैश वॉल्ट में रखती हैं.

एटीएम वैन में नई सुविधाएं:

•    सभी कैश वैन में जीएसएम बेस्ड ऑटो-डायलर के साथ सिक्योरिटी अलार्म और सायरन लगाए जाएंगे.

•    सभी कैश वैन में CCTV, लाइव GPS ट्रैकिंग और बंदूकों के साथ कम से कम दो सिक्योरिटी गार्ड जरूरी होंगे.

•    सिक्योरिटी गार्ड की बंदूकों से दो वर्ष में कम से कम एक बार टेस्ट फायरिंग की जाएगी और इनकी बुलेट प्रत्येक दो वर्षों में बदली जाएंगी.

•    नकदी डालने या निकालने के दौरान चाय या भोजनावकाश के समय कम से कम एक हथियार बंद गार्ड को हमेशा नकदी वाली वैन के साथ रहना होगा.

•    वाहन में बैठे अपराधियों की ओर से पीछा करना, हमले, अपराधियों को भगाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना और मुश्किल वाली स्थिति से कैश वैन को सुरक्षित निकालने जैसी स्थितियों के लिए ट्रेनिंग शामिल होगी.

•    कोई भी निजी सुरक्षा एजेंसी नकदी परिवहन के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति पूरी पुलिस जांच, आधार, आवास पते के सत्यापन, पुराने नियोक्ता से पूछताछ और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी लिए बिना नहीं कर सकती है.

•    यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कैश वैन एक बार में 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी लेकर नहीं चले.

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Jagran Josh
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Education Desk

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