प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2017 को भारत और आर्मेनिया के बीच युवा मामले पर आधारित सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी. इस समझौता ज्ञापन पर अप्रैल 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे.
मुख्य तथ्य:
• यह समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा. इसके बाद 5 वर्ष की अगली अवधि के लिए यह सतह नवीनीकृत हो जाएगा.
• बशर्ते, कोई एक पक्ष इस समझौते के समाप्त होने के कम से कम 6 माह पहले अन्य पक्ष को इस समझौते के नवीनीकरण नहीं किए जाने की अपनी भावना से अवगत कराए.
• किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप से अन्य पक्ष को 6 माह की पूर्व-सूचना देने के बाद इसे निरस्त किया जा सकेगा.
• युवा मामले पर आधारित सहयोग से जुड़े क्षेत्रों में युवाओं, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों और युवा संबंधी नीति निर्माताओं के प्रभारी सरकारी अधिकारियों का एक दूसरे देश में आवागमन शामिल है.
• दोनों देशों में युवा मामले पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों मैं आमंत्रण के आदान-प्रदान, मुद्रित सामग्रियों, फिल्म और अनुभवों के आदान प्रदान पर भी यह लागू होगा.
• यह सहयोग दोनों देशों में युवा मामले पर आधारित अनुसंधान और अन्य जानकारी वाले क्षेत्रों, युवा शिविरों में भागीदारी, युवा उत्सवों और युवाओं के अन्य आयोजनों के लिए भी होगा.
उद्देश्य:
इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों द्वारा आयोजनों और गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से युवा मामले पर दोनों देशों के बीच सहयोग को सशक्त बनाना और बढ़ावा देने के साथ ही सूचना और जानकारी साझा करना तथा दोनों देशों के बीच युवाओं के परस्पर आवागमन को भी बढ़ावा देना है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation