कोविड -19 संकट के दौरान एमएसएमई को बड़ी राहत, CBDT ने जारी किया 5204 करोड़ रुपए का रिफंड

Apr 20, 2020, 16:00 IST

बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार पिछले 10 दिनों में एमएसएमई को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आई-टी रिफंड के तौर पर 5204 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह आय कर (इनकम टैक्स) रिफंड लगभग 8.2 लाख छोटे कारोबारों (प्रोपराइटर, फर्म, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट) को किया गया है.

CBDT issues Rs 5204 Crore as IT refunds in Hindi
CBDT issues Rs 5204 Crore as IT refunds in Hindi

बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार पिछले 10 दिनों में एमएसएमई को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आई-टी रिफंड के तौर पर 5204 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह आयकर (इनकम टैक्स) रिफंड लगभग 8.2 लाख छोटे कारोबारों (प्रोपराइटर, फर्म, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट) को किया गया है. 17 अप्रैल 2020 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, सीबीडीटी ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने 8 लाख से अधिक छोटे कारोबारों के लिए 5204 करोड़ रुपये से अधिक के आय कर रिफंड जारी किए हैं. पिछले 10 दिनों में जारी किया गया यह रिफंड कोविड -19 संकट और इसके परिणामस्वरूप लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट में देश के विभिन्न एमएसएमई की मदद करने के लिए जारी किया गया है.

अब तक 5 लाख रुपये तक के लगभग 14 लाख रिफंड जारी

सीबीटीडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोर्ड ने 8 अप्रैल 2020 को घोषित सरकार के निर्णय के अनुरूप कोविड -19 महामारी की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक करदाता को 5 लाख रुपये तक के आईटी रिफंड सहित लगभग 14 लाख करदाताओं को ये रिफंड जारी किए हैं. बोर्ड ने अपनी इस प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि निकट भविष्य में एमएसएमई क्षेत्र को और राहत प्रदान करने के लिए जल्दी ही किसी संभावित तिथि पर 7760 करोड़ रुपये का रिफंड जारी करने की योजना है. इस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यह आईटी रिफंड "एमएसएमई को कोविड -19 महामारी से उत्पन्न  कठिन वित्तीय स्थितियों में वेतन कटौती और छंटनी किये बिना ही अपनी कारोबार संबंधी गतिविधियों को चलाने में मदद करेगा."

समाधान प्रतिक्रिया के कारण 1.74 मामले बकाया हैं

इस प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लगभग 1.74 लाख बकाया मामलों पर करदाताओं से प्रतीक्षित प्रतिक्रिया के लिए अपना अनुरोध दोहराया है. ये मामले इन करदाताओं की बकाया कर मांग के समाधान के लिए प्रतीक्षित प्रतिक्रिया के कारण लंबित हैं. बोर्ड ने ऐसे करदाताओं को एक रिमाइंडर ईमेल भेजकर इस बारे में जानकारी भी दी है और उनसे अगले 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है ताकि उनका रिफंड जल्दी ही जारी किया जा सके. बोर्ड ने इन करदाताओं से कहा है कि वे सीबीडीटी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करके अपने ई-फाइलिंग खाते पर अपने प्रतिक्रिया दर्ज करें.

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