जीएसटी परिषद ने पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस तथा कच्चे तेल को जीएसटी में शामिल नहीं करने के कारण उत्पन्न करों को कम करने और अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र तथा कच्चे तेल के शोधन वाले क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु दरों में परिवर्तन का ढांचा तैयार किया है.
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यह जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 6 अक्तूबर 2017 को बैठक में तैयार किया गया. जिसके तहत कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं हेतु जीएसटी दर ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा. जिसके तहत केंद्र सरकार प्रस्तारवों को प्रभावी करने हेतु अधिसूचना जल्दर जारी करेगी. सुधार निम्न हैं-
• समुद्र में कार्य करने हेतु ठेका सेवाओं, तेल और गैस अन्वे षण से जुड़ी सम्ब द्ध सेवाओं तथा 12 नॉटिकल मील से अधिक समुद्री क्षेत्र में उत्पांदन 12 प्रतिशत जीएसटी को प्रभावित कर सकता है.
• पाइपलाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की ढुलाई इनपुट टैक्सै क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5 प्रतिशत अथवा पूर्ण आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी को प्रभावित करेगा.
• पट्टे के अंतर्गत आयातित रिग और सहायक वस्तुएओं को आईजीएसटी से मुक्ते रखा जाएगा. यह ऐसी पट्टे की सेवा की आपूर्ति/ आयात पर आईजीएसटी के उचित भुगतान और अन्यक विशिष्ट शर्तों को पूरा करने की स्थिति में होगा.
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• बंकर ईंधन पर जीएसटी दर को कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है. यह विदेश जाने वाले जहाजों और तटीय जहाजों दोनों पर लागू होगा.
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