केंद्र सरकार ने देश में राज्य और संघ शासित प्रदेश पुलिस तथा केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों में अपराधों के अन्वेषण (जांच पड़ताल) के उच्च पेशेवर मानकों की प्रोन्नति हेतु पुलिस अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ की शुरूआत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.
‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ देने के प्रस्ताव से संबंधित मुख्य तथ्य:
- पुलिस के उप-निरीक्षक से अधीक्षक तक के ओहदे के अधिकारी इसके पात्र होंगे.
- पिछले तीन वर्षों के औसत अपराध आंकड़ों के आधार पर प्रति वर्ष 162 पदक प्रदान किए जाएंगे.
- जिनमें से 137 पदक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों तथा 25 केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों जैसे की राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के लिए होंगे.
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पदक वितरण उनके द्वारा पंजीकृत भारतीय दंड संहिता अपराध के औसत मामलों तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2013, 2014 तथा वर्ष 2015 के दौरान प्रकाशित अपराध आंकड़ों के आधार पर होगा.
- औसत अपराध आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत पदक वितरण की समीक्षा की जाएगी. महिला अन्वेषकों के लिए पदकों में कोटे की व्यवस्था होगी.
- अपर महानिदेशक के ओहदे के अधिकारी के नेतृत्व में गठित राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों / केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे.
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में जांच समिति द्वारा इन नामांकनों पर आगे कार्यवाही की जाएगी तथा गृह मंत्रालय में स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा.
पुरस्कार पाने वालों की घोषणा:
पुरस्कार पाने वालों के नामों की प्रति वर्ष 15 अगस्त को घोषणा की जाएगी. प्रत्येक विजेता को पदक के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा तथा उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.
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