दिल्ली में 06 नवंबर 2019 को ऑड- ईवन (Odd-Even) का तीसरा दिन है. ऐसे में आज सड़को पर केवल ईवन (Even) नबर की गाड़ियां नजर आयेगी. बता दें कि इससे पहले सड़को पर 05 नवंबर 2019 को केवल ऑड (Odd) नंबर की गाड़ियों को ही चलने की आज्ञा थी.
दिल्ली में 05 नवंबर 2019 को ऑर्ड-ईवन का दूसरा दिन था. दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर ऑड-इवन (Odd-Even) योजना 04 नवंबर 2019 को सुबह आठ बजे से शुरू की गई थी. उनके कार्यकाल में तीसरी बार लागू की गई इस योजना का पहला दिन ‘सफल’ रहा तथा सड़कों पर करीब 15 लाख कारें कम नजर आईं.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली की हवा के विषैले प्रभाव को कम करने हेतु ये स्कीम लागू की है. दिल्ली सरकार को ये उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां कम निकलेगी, जिससे की धुआं भी कम निकलेगा और दिल्ली की हवा कुछ हद तक सांस लेने लायक बची रहेगी.
04 नवंबर से 15 नवंबर तक की है योजना
दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को 04 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया है. ये योजना इससे पहले साल 2016 में दो बार लागू किया जा चुका है. इस योजना को पहली बार 01 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू किया गया था और दोबारा 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू किया गया था.
योजना में छूट
इस योजना में कार में सफर कर रही अकेली महिला या फिर स्कूली बच्चे के साथ जा रही महिला को ऑड ईवन नियम से छूट मिलेगी. इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कारों पर भी ऑड इवन नियम लागू नहीं होगा. दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों को भी इस नियम से छूट दी है.
इसके अतिरिक्त रविवार (10 नवंबर) को भी ये नियम लागू नहीं होगा. अर्थात इस दिन ऑड और इवन दोनों नंबर की गाड़ियां चल सकेंगी. इस नियम से आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर सर्विस को छूट मिलेगी. इस नियम के दायरे से बाहर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियां भी है. इसके अतिरिक्त दिव्यांगों को भी नियम से छूट देने का फैसला किया गया है.
जुर्माना
ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही लागू रहेगा. नियम का उल्लंघन करने पर 4000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
ऑड-इवन (Odd-Even) योजना: पूर्ण तालिका
दिनांक | ऑड-इवन नियम तिथियां |
04 नवंबर | इवन |
05 नवंबर | ऑड |
06 नवंबर | इवन |
07 नवंबर | ऑड |
08 नवंबर | इवन |
09 नवंबर | ऑड |
10 नवंबर | सभी गाड़ियां |
11 नवंबर | ऑड |
12 नवंबर | इवन |
13 नवंबर | ऑड |
14 नवंबर | इवन |
15 नवंबर | ऑड |
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ऑड-ईवन फॉर्मूला क्या है?
ऑड-ईवन योजना के अंतर्गत एक दिन वे निजी वाहन चलेंगे जिनकी पंजीकरण प्लेट की आखिरी संख्या ईवन (सम) होगी तथा दूसरे दिन उन वाहनों को चलाने की इजाजत होगी जिनकी संख्या ऑड (विषम) होगी.
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