दिल्ली सरकार का फैसला, 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

Dec 17, 2021, 16:19 IST

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 01 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी.

Delhi to deregister 10-yr-old diesel vehicles from Jan 1
Delhi to deregister 10-yr-old diesel vehicles from Jan 1

दिल्ली सरकार 01 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगी. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 01 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी.

हालांकि, सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके. आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के मुताबिक, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है.

प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (NCR) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे.

इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे 10 साल पुराने डीजल वाहनों या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के पास उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प होगा. आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले, दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वह ईवी किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी.

पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक का आदेश दिया था. इससे पहले साल 2014 में एनजीटी का आदेश था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर पार्किंग के लिए भी जगह नहीं दी जानी चाहिए. दिल्ली सरकार के अनुसार अब 1 जनवरी, 2022 से सख्ती के साथ ऐसी सभी गाड़ियों का पंजीकरण समाप्त होगा.

दिल्ली परिवहन विभाग ने क्या कहा?

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के मुताबिक, डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने इसके लिए आवेदन करने की तारीख को 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है.

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Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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