राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) 33 राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों में एक अप्रैल को लागू किया गया.
कैग की आलोचना के बाद केंद्र सरकार ने 29 अप्रैल 2016 को इस कानून के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी. सब्सिडी वाले खाद्यान्न 72.45 करोड़ लाभार्थियों को दिये जा रहे हैं.
क्या किया कैग ने-
• भारतीय अंकेक्षक एवं लेखा परीक्षक (कैग) के जारी आंकड़ों के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में इस कानून को लागू करने हेतु 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का आकलन किया.
• कैग ने एनएफएसए को लागू करने में देर और इसे लागू करने की सीमा को बगैर संसद की मंजूरी के तीन बार बढ़ाने हेतु केन्द्र को तलब किया.
जहाँ लागू किया जाना है एनएफएसए -
• शेष बचे राज्य केरल, तमिलनाडु और नागालैंड भी अपनी तैयारियों के उन्नत दौर में हैं.
• तमिलनाडु और केरल में चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एनएफएसए को लागू करना संभव होगा.
• नागालैंड में एनएफएसए जुलाई 2016 में लागू किये जाने की उम्मीद है.
एनएफएसए के बारे में-
• एनएफएसए केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है.
• यह कानून पांच जुलाई 2013 को प्रभावी हुआ.
• इस कानून के तहत 81.34 करोड़ लाभान्वितों को खाद्यान्न 1-3 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी शुदा दर पर उपलब्ध कराया जाना है.
• इस कानून से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव लाना है जिसमें अनेक कमियां हैं.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation