हरियाणा राज्य विधानसभा ने किया हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पारित

हरियाणा में योग के प्रचार, प्रबंधन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए हरियाणा योग आयोग की स्थापना के उद्देश्य से हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 पारित किया गया है.

Mar 17, 2021, 16:09 IST
Haryana Yog Aayog Bill 2021 passed by Haryana State Assembly
Haryana Yog Aayog Bill 2021 passed by Haryana State Assembly

हरियाणा विधानसभा द्वारा 15 मार्च, 2021 को चार अन्य विधेयकों के साथ मौजूदा बजट सत्र के दौरान हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया था.

हरियाणा में योग के प्रचार, प्रबंधन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए हरियाणा योग आयोग की स्थापना के उद्देश्य से हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 पारित किया गया है.

हरियाणा योग आयोग विधेयक: उद्देश्य

इस विधेयक में चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया गया है.

यह अभ्यास को विनियमित करने और राज्य में खेल के तौर पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रशिक्षण, संवर्धन और योगासन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है.

पारित किए गए अन्य विधेयकों में शामिल हैं

  1. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
  2. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021
  3. हरियाणा विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2021
  4. हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन), बिल 2021

मुख्य विवरण

• हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन के लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया. 
• हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया.
• हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट, 2016 में और संशोधन करने के लिए हरियाणा एंटरप्राइज़ प्रमोशन (संशोधन), बिल 2021 पारित किया गया.
• 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य के समेकित कोष में से 8966,65,26,981 रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए हरियाणा विनियोग (नंबर 1) विधेयक, 2021 पारित किया गया.

हरियाणा में किसी भी वर्ग द्वारा किसी भी राजनीतिक दल या नेता का बहिष्कार करने की निंदा करने का प्रस्ताव पारित किया गया

• हरियाणा राज्य विधानसभा ने एक एकल-पंक्ति का प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें कहा गया है कि, यदि समाज के किसी भी वर्ग या संगठन ने किसी भी राजनीतिक दल या उसके नेताओं का बहिष्कार करने की घोषणा की, तो सदन इसकी निंदा करेगा.
• हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए कहा कि, यदि आवश्यक हुआ तो इस संबंध में मतदान किया जाएगा.
• राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया.
• मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी विपक्ष के समान ही है.
• विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस अवसर पर यह पर स्पष्ट किया कि, विपक्षी दल का कोई भी विधायक किसी भी संगठन या वर्ग को राजनीतिक नेताओं का बहिष्कार करने के लिए नहीं उकसा रहा है.

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