केंद्र सरकार ने हिमालयी और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की पात्र औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी) के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को अधिसूचित कर दिया है.
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस योजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है.
इस योजना के अनुसार निर्धारित समय तक हिमालयी राज्यों जम्मू- कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के पात्र उद्योगों को जीएसटी लागू होने समय से निश्चित अवधि तक बजटीय मदद दी जाएगी.
इससे पहले केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के उद्योगों को दस साल तक जीएसटी से छूट देने की घोषणा भी की थी.
जीएसटी व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित पात्र औद्योगिक इकाइयों हेतु बजटीय सहायता योजना को भी केन्द्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की.
मुख्य बिंदु
• सरकार द्वारा घोषित योजना के तहत पर्वतीय राज्यों में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों हेतु 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 तक की अवधि हेतु 27,413 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी प्रदान की गई.
• यहाँ स्थित औद्योगिक इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पूर्व सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ प्रदान किया गया.
• इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल 27,413 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
• इस योजना से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित 4284 पात्र औद्योगिक इकाइयों के लाभान्वित होने की संभावना है.
• संबंधित राशि एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2027 तक के लिए उपलब्ध रहेगी.
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