राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने यमुना में गंदगी डालने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश 13 जनवरी 2015 को जारी किया. न्यायाधिकरण के आदेश के तहत यमुना में पूजा सामग्री या कूड़ा फेंकने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा वहीं मलबा डालने वाले व्यक्ति और रियल एस्टेट कंपनियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही एनजीटी की पीठ ने यमुना के बाढ़ मैदान (किनारा-विस्तार) पर भी हर तरह की निर्माण गतिविधि पर रोक लगाने का आदेश दिया.
विदित हो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘मैली से निर्मल यमुना योजना-2017’ के तहत यमुना को निर्मल बनाने की अपनी योजना का खाका पेश करते हुए यह आदेश दिया.
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