जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इस तरह से जम्मू कश्मीर में जीएसटी के लागू होते ही 'वन नेशन, वन टैक्स' का सपना भी पूरा हो जाएगा.
जम्मू और कश्मीर अकेला राज्य बचा था जिसमें अभी तक जीएसटी विधेयक को पारित नहीं किया गया था. जीएसटी पर चर्चा के लिए 4 जुलाई 2017 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था.
जीएसटी व्यवस्था को 01 जुलाई 2017 से देशभर में लागू कर दिया गया है. संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है.
जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है और रियासत सरकार को टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार हासिल है. इस व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर में संविधान के 101वें संशोधन को सीधे लागू नहीं किया जा सकता था. अब जीएसटी बिल पर मंजूरी मिलने के बाद सीधा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6 जुलाई से यहां जीएसटी लागू हो जाएगा.
जम्मू-कश्मीर में जीएसटी व्यवस्था लागू करने के मुद्दे पर चार दिवसीय राज्य विधानसभा और विधानपरिषद सत्र के पहले दिन खूब हंगामा हुआ. व्यापारियों का दावा है कि नई कर व्यवस्था को लागू करना राज्य के विशेष दर्जे और इसके राजकोषीय स्वायत्ता पर प्रहार करना है.
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