मानव तस्करी रोकने संबंधी विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित

Jul 27, 2018, 09:23 IST

इस विधेयक में मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास की बात भी की गयी है, लेकिन आरंभ में इसके लिए महज़ 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

Lok Sabha passes the Trafficking of Persons Bill 2018
Lok Sabha passes the Trafficking of Persons Bill 2018

लोकसभा ने मानव तस्करी रोकने तथा पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को 26 जुलाई 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि उन्होंने इस विधेयक में सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया है. इसके बावजूद यदि कोई कमी होगी तो उसे क्रियान्वयन संबंधी नियमावली में जोड़ लिया जाएगा.

मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018


•    इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत दक्षिण एशिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जायेगा जिनमें व्यक्तियों - विशेषकर महिलाओं और बच्चों - की तस्करी तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गये हैं.

•    इस विधेयक में तस्करी के शिकार हुए लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास की बात भी की गयी है, लेकिन आरंभ में इसके लिए महज़ 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

•    विधेयक में पुलिस अधिकारी को मानव तस्करी के मामले पकड़ने पर मजिस्ट्रेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है.

•    पुलिस अधिकारी को ही मजिस्ट्रेट के बराबर अधिकार दिए गए हैं इसलिए वह सीधे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

भारत में मानव तस्करी संबंधी आंकड़े

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ‘किसी व्यक्ति को डराकर, बलप्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है.’ दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण एवं बंधुआ मजदूरी के लिए की जाती है. ऐसा माना जाता है कि एशिया में सबसे अधिक मानव तस्करी भारत से होती है.

•    मीडिया में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है.

•    वर्ष 2011 में लगभग 35,000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई जिसमें से 11,000 से अधिक केवल पश्चिम बंगाल से थे.

•    इसके अलावा यह माना जाता है कि कुल मामलों में से केवल 30 प्रतिशत मामले ही रिपार्ट किए गए और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है.

•    गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चार सालों में कर्नाटक में मानव तस्करी के 1379 मामले रिपोर्ट हुए, तमिलनाडु में 2244 जबकि आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी के 2157 मामले दर्ज किये गये थे.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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