महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 04 अप्रैल 2021 को कई सारे कड़े प्रतिबंधों का घोषणा किया. इन प्रतिबंधों में नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड (सप्ताह के अंत में) पर लॉकडाउन का भी घोषणा किया गया है.
महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला राज्य में अचानक से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से हुए वृद्धि के चलते लिया गया है. पिछले कुछ हफ्तों से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नए और सख्त नियम लागू करने के आदेश दिए हैं. कोरोना के आगे बेबस महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन की राह पर लौट चुका है.
महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े नए नियम
• नियमों के अनुसार खेती से जुड़े कामों को पहले की तरह शुरू रखा जा सकता है.
• राज्य में धारा 144 लागू. दिन में सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 सब ज़्यादा लोगों को साथ में पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू. बिना कारण बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी.
• दिन में अगर सार्वजनिक ठिकानों पर लोग नियम का पालन नहीं करते हुए भीड़ करते हैं तो स्थानीय प्रशासन को इन जगहों को पूरी तरह से बंद करने का अधिकार दिया गया है. अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रह सकती हैं.
• अनाज, किराना, दवाल, सब्ज़ी और दूसरी जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़ मॉल और बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेगें.
• बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाई, मेडिक्लेयम, दूर संचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तर को खोले जा सकते हैं.
• वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़ सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.
• सरकारी दफ्तरों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी जा सकेंगे.
• मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमुंग पूल, सभागृह, वाटर पार्क बंद रहेंगे.
• धार्मिक स्थलों को भी दर्शन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है.
• स्कूल और महाविद्यालय बंद रहेंगे, केवल कक्षा 10 और 12 कि परीक्षा शुरू होगी. निजी कोचिंग क्लास बंद.
• होटल, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं. पार्सल की सुविधा सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच ही जारी रहेगी.
• ई कॉमर्स डिलीवरी सुबह 7 से रात 8 बजे तक चालू रहेगी.
• सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे.
• बीमार कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जा सकता है.
• इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी.
• टैक्सी और आटोरिक्शा वाले अपनी क्षमता की 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठा सकते हैं. बसों में सवारियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
• साथ ही बस चालक, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों के पास कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट होनी चाहिए.
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