कोविड -19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश जारी, 31 दिसंबर तक रहेंगे लागू  

Nov 26, 2020, 20:44 IST

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोविड - 19 रोकथाम के उपाय कड़ाई से लागू करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार और सावधानी बरतने के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करना अनिवार्य है.

MHAs new guidelines for covid Surveillance and Containment
MHAs new guidelines for covid Surveillance and Containment

गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार ने कोविड -19 की निगरानी, ​​रोकथाम और सावधानी बरतने के लिए 25 नवंबर, 2020 को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश 01 दिसंबर, 2020 से लागू होंगे और 31 दिसंबर, 2020 तक लागू रहेंगे.

गृह मंत्रालय के इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य, देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण, कोविड ​​-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभों को समेकित करना है.

भारत के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए SOPs के तहत, स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

कोविड - 19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें कोविड -19 से संबंधित उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगी जैसेकि, फेस मास्क पहनने का सख्ती से अनुपालन, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना.

कोविड - 19 रोकथाम और निगरानी

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संवेदनशील और इस महामारी के अधिक मामलों वाले क्षेत्रों में नियंत्रण क्षेत्रों का प्रभावी सीमांकन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि यह उपाय कोविड -19 के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा.

माइक्रो-स्तर पर जिला अधिकारियों द्वारा विभिन्न रोकथाम/ नियंत्रण क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा और इस सूची को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाएगा.

स्थानीय प्रतिबंध

स्थानीय स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, कोविड - 19 का प्रसार रोकने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें रात के कर्फ्यू जैसे उपाय शामिल हैं.

हालांकि, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, नियंत्रण क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थानीय तालाबंदी/ लॉकडाउन को लागू नहीं करेंगी.

कमजोर व्यक्तियों के लिए संरक्षण

सभी कमजोर व्यक्तियों, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, घर पर रहने की सलाह दी जाती है.

राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच आवाजाही

पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस-लैंड-बॉर्डर व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के किसी भी संबद्ध राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के बीच आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई अलग से अनुमति/ अनुमोदन/ ई-परमिट की लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

आरोग्य सेतु का उपयोग

भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा.

स्रोत: MHA/ ट्विटर

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