जीएसटी के नये रेट लागू, 82 उत्पाद एवं सेवाएं हुए सस्ते

Jan 26, 2018, 15:38 IST

जीएसटी की नई दरों के हिसाब से कुछ वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आएगा. कुछ उत्पादों एवं सेवाओं में जहां कीमतें कम हुई हैं वहीँ कुछ को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है.

new gst rates on 82 items gets effective
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जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद से 25 जनवरी 2018 से नया रेट लागू हो गया. इन नई दरों के हिसाब से कुछ वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आएगा. इसमें पुराने वाहनों, क्न्फेश्नरी और बायोडीज़ल सहित 29 वस्तुओं तथा 53 सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाने का निर्णय लिया गया.

इन उत्पादों की कीमतों में कमी

•    हीरा एवं कीमती पत्थर सस्ता हो गया है क्योंकि इस पर जीएसटी की दरों को वर्तमान तीन फीसदी से घटा कर 0.25 फीसदी कर दिया गया है.

•    पुरानी कारों पर 28 के अपेक्षा 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

•    लेमनजूस, 20 रुपये प्रति लीटर तक के बोतलबंद पेयजल, कुछ कीटनाशाक, बायोडीजल, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के मशीनरी तथा स्प्रेयर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया.

•    इमली के बीज से बने पाउडर पर अब जीएसटी 18 फीसदी के बजाय पांच फीसदी ही देय होगा.

•    वेलवेट कपड़े पर भी जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दिया गया है.

•    सिगरेट में लगने वाले फिल्टर रॉड पर अब जीएसटी की दर 12 की बजाय 18 फीसदी होगी जबकि चावल की भूसी को शून्य से पांच फीसदी के स्लैब में लाया गया है.

•    अब मेट्रो और मोनो रेल परियोजनाओं के निर्माण पर जीएसटी की दर 18 के बजाय 12 फीसदी होगी.

•    लघु घरेलू सेवाओं पर अब पांच फीसदी की जीएसटी होगी लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.

•    थीम या वाटर पार्क के लिए 28 के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा.

•    पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे पेट्रोल और डीजल की ढुलाई पर लगने वाले जीएसटी को भी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है.

•    कृषि उत्पादों के गोदामों में जो फ्यूमिगेशन किया जाता है, उस सेवा को जीएसटी से मुक्ति दे दी गई है.

•    सभी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले या परीक्षा के लिए दी जा रही सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है.

•    उन्हें एंट्रेंस परीक्षा के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस फीस पर भी जीएसटी नहीं देना होगा. छात्रों, फैकल्टी या स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं पर भी राहत दी गई है.

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इन सेवाओं में छूट की घोषणा

•    मिड डे मील के लिए बनने वाले भवन पर जीएसटी 12 फीसदी लागू होगा.

•    भारत से बाहर प्लेन के जरिये सामान भेजने पर परिवहन सेवाओं को छूट दी गई है.

•    टेलरिंग सेवा पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.

•    आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने वाली सेवा को जीएसटी से छूट दी गई है.

•    मेट्रो, मोनो रेल निर्माण परियोजनाओं पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है.

•    समुद्री जहाज से भी माल देश से बाहर भेजने पर छूट मिलेगी। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी.

•    कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई की दर घटा कर 18 से 5 फीसदी (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) और 12 फीसदी (आईटीसी सहित) की गई है.

•    सरकार, स्थानीय निकाय और सरकारी प्राधिकरणों को मिलने वाली कानूनी सेवा को कर के दायरे से बाहर रखा गया है.

•    आरडब्ल्यूए सदस्यों को दी जा रही छूट की सीमा प्रति सदस्य, प्रति माह 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की गई है.

•    लेदर गुड्स और फुटवियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब वर्क सेवा पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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