New Income Tax Rules: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ नए आयकर नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गए हैं. क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना, ईपीएफ ब्याज पर नए टैक्स नियम और कोविड -19 उपचार पर कर राहत कुछ बड़े बदलाव किये गये है.
पीएफ पर 2.50 लाख रुपये से अधिक निवेश पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा. इसके अतिरिक्त कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर हुए खर्च पर भी टैक्स में छूट मिलेगी. हम आज आपको बता रहे हैं कि कर (Tax) से जुड़े किन नियमों में बदलाव आने वाला है.
इनकम टैक्स नियमों में 7 बड़े बदलाव
• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का घोषणा किया है. उन्होंने साथ ही क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 1 प्रतिशत टीडीएस लगाने का भी घोषणा किया. उपहार के रूप में प्राप्त डिजिटल संपत्ति भी कर योग्य होगी.
• नए नियमों के अनुसार कोविड-19 के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिले पैसे पर भी टैक्स छूट मिलेगी. लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये पैसा मृत्यु के 12 महीने के अंदर मिलनी चाहिए. ये पैसा 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.
• क्रिप्टो पर में लाभ होने पर सरकार को कर (टैक्स) देना पड़ेगा. यदि आपको क्रिप्टो पर नुकसान भी होता है तो भी आपको टैक्स देना होगा.
• ईपीएफ के नए नियम के अनुसार, यदि कर्मचारी का एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम केवल पीएफ में जमा होने वाले कर्मचारी के अकाउंट के लिए है. आपके पीएफ में कंपनी की ओर से जमा किए जाने वाले अमाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा.
• नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्सपेयर्स यदि किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर अपना ITR भरना चाहते हैं तो फिर से फाइल कर सकते हैं. अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
• बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट दी गई है. हालांकि, ITR दाखिल करने से यह छूट वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुछ शर्तें पूरी करने पर ही उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक द्वारा बैंक को एक डेक्लेरेशन भी दिया जाना है.
• विकलांग आश्रित के लिए वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इसपर आजीवन छूट दी जाएगी.
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