ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र राज्य में जारी लॉकडाउन को 17 जून तक बढ़ा दिया है. ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने बताया कि पहले से लागू सभी प्रतिबंधों का इस चरण में भी पालन किया जाएगा. कोरोना संक्रमण के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिला है. ऐसे में सभी राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर पाबंदियों में थोड़ी ढील दे रही हैं.
हालांकि, लॉकडाउन या कर्फ्यू को कुछ समय के लिए सुरक्षा के तौर पर बढ़ाया भी जा रहा है. ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने बताया कि पिछले एक महीने में लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस संक्रमण का पॉज़िटिविटी रेट 26 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गया है.
उद्देश्य
मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने कहा कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना है, न कि सामानों की. पिछले लॉकडाउन के सभी प्रतिबंधों और छूटों को तीसरे चरण में भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सप्ताहांत बंद भी जारी रहेगा.
पहले के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में ओडिशा में पहले के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी आई है. कई जिलों में भी संक्रमण व मौतों की संख्या में काफी कमी आई है. इधर, ओडिशा पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9541 नए मामले सामने आए हैं.
डीआरडीओ द्वारा विकसित 2-डीजी दवा
ओडिशा सरकार ने डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना संक्रमण के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवा 2-डीजी के पांच हजार पाउच खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रदीप्त महापात्र ने 29 मई को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में यह दवा काफी उपयोगी साबित हो रही है. इससे गंभीर मरीजों के इलाज में सुविधा होगी.
विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, लॉकडाउन को 17 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है. अधिसूचना के मुताबिक 01 जून की सुबह 5 बजे से 17 जून की सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा.
सप्ताहांत बंद भी जारी रहेगा
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि सप्ताहांत में शाम के 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक पूर्ण पाबंदियां रहेंगी. अधिसूचना के अनुसार, सप्ताहांत पर शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा. मुख्य रूप से व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से लॉकडाउन लागू किया गया है. मालवाहक वाहनों या अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन की आवाजाही लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होगी.
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