आयकर विभाग ने सभी नागरिकों को 31 मार्च 2020 तक पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कराने की समय-सीमा तय की है. अगर आप 31 मार्च 2020 की समय-सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आप पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है.
आयकर विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे,अर्थात आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग द्वारा पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समय-सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अब यह समय-सीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है.
इससे संबंधित मुख्य तथ्य
• आयकर विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी भी आधार से जोड़ा जाना है.
• विभाग के अनुसार जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वे आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा.
• इससे पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, लेकिन फिर पैन-आधार को लिंक कराने का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया.
• हाल ही में आयकर विभाग ने सूचित किया है कि ऐसे पैन कार्ड्स को आधार से लिंक नहीं कराने पर अधिनियम (एक्ट) के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.
पैन-आधार को लिंक ऐसे करें
आप पैन और आधार को लिंक करने हेतु आयकर विबाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह कर सकते हैं. इस पोर्टल पर बायीं तरफ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प मिलेगा. इसपर क्लिक करने हेतु पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा. इसके बाद आयकर विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा. इसके बाद लिंक होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को वैधानिक दर्जा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैन संख्या के आवंटन हेतु आधार का होना जरूरी है. इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है. यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान तथा पते का प्रमाण होगा. आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है.
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