राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताडऩा (प्रतिबंध , रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है. अब यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है.
इस विधेयक को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र के तहत तैयार किया गया है जिसमें डायन प्रताड़ना को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है.
विधेयक की विशेषताएं
• राष्ट्रपति सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की.
• इस कानून के तहत कोई भी अपराध गैर जमानती, संज्ञेय अपराध बन गया है.
• समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में सात साल तक कैद की सजा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का का प्रावधान है.
• इस विधेयक का उद्देश्य समाज में व्याप्त इस अंधविश्वास की समाप्ति करना है क्योंकि इस प्रथा द्वारा सैंकड़ों बेक़सूर महिलाओं और पुरुषों की हत्या की जा चुकी है.
• इस नये कानून के लागू होने पर कोई भी किसी को डायन अथवा प्रेत जैसे शब्दों, व्यव्हार एवं इशारों से संबोधित नहीं कर पायेगा. ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में शामिल माना जायेगा.
• यदि किसी व्यक्ति को डायन बताकर मार दिया जाता है तो अपराधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के जुर्म में सज़ा) के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी.
• यदि किसी व्यक्ति को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफ़ान आदि के लिए दोषी करार दिया जाता है तो अपराधी को तीन वर्ष तक के कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
पृष्ठभूमि
असम में लोगों खासकर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर देना बहुत पुरानी समस्या है. 2001-2017 के दौरान 114 महिलाओं और 79 पुरुषों को डायन / ओझा करार देकर उनकी हत्या कर दी गई. इस दौरान पुलिस ने 202 मामले दर्ज किए. इस समस्या से निबटने के लिए असम विधानसभा ने 13 अगस्त , 2015 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया था.
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