आयकर विभाग ने 02 जुलाई 2018 को डिजिटल सुविधा के अंतर्गत ई-पैन सुविधा आरंभ की है जिससे आप तुरंत पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं.
आयकर विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कहा है कि यह सुविधा निःशुल्क है और वैध आधार धारकों के लिए है. साथ ही यह पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है. ई-पैन बनाने के लिए कोई प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा. आधार में मौजूद सूचनाओं का इस्तेमाल करके ही ई-पैन जेनरेट हो जाएगा.
ई-पैन की प्रक्रिया
• आवेदन करते समय सुनिश्चत कर लें कि आधार में सारी जानकारियां अपडेट हो गई हों क्योंकि आधार डेटाबेस के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी.
• इसके बाद आधार ओटीपी से ई-केवाईसी सफल हो जाने पर ई-पैन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
• आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए निर्देशों के मुताबिक एक सादे कागज पर अपने दस्तखत कर उसकी स्कैंड कॉपी अपलोड करनी होगी.
• आवेदन फाइल करने के बाद 15 अंकों का एक नंबर जेनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर एवं ईमेल नंबर पर आ जाएगा.
• इसके आधार पर ई-पैन प्राप्त किया जा सकेगा.
आधार-पैन लिंक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. यह पांचवीं बार है जब सरकार ने पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है. आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई द्वारा आयकर कानून की धारा 119 के तहत यह आदेश जारी किया गया.
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