भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आम जनता की राय जानने हेतु 05 जुलाई 2016 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) नियम, (टीसीपीआर), 2016 का मसौदा जारी किया.
दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) नियम, (टीसीपीआर), 2016 के मुख्य तथ्य-
दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) नियम, (टीसीपीआर), 2016 का मसौदासंशोधन में टीसीपीआर-2012 के दायरे में आने वाली मौजूदा नियामक व्यवस्था में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को या तो अकेले अथवा अन्य टैरिफ प्लान के साथ संयुक्त रूप से विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) के रूप में डेटा सेवाओं की पेशकश करने की इजाजत दी गई है.
- अनुमति प्राप्त अधिकतम वैधता 90 दिनों की है.
- टीआरएआई को प्राप्त फीड बैक के अनुसार वायरलेस इंटरनेट के मुख्यत: ऐसे छोटे उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए डेटा पैक (अर्थात केवल डेटा लाभ से जुड़े विशेष टैरिफ वाउचर) की वैधता अवधि बढ़ाई जाये. जो लंबी अवधि एवं कम राशि वाले डेटा पैक को प्राथमिकता देते हैं.
- नए मसौदे में प्राधिकरण ने व्यवस्था दी है कि वर्तमान 90 दिनों के बजाय 365 दिनों की लंबी वैधता अवधि छोटे उपभोक्ताओं, पहली बार इस्तेमाल करने वालों (यूजर्स) और कीमतों के मामले में काफी संवेदनशील माने जाने वाले उपभोक्ताओं के लिए कहीं ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकती है.
- टीसीपीआर में प्रस्तावित संशोधन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ‘केवल डेटा लाभ’ वाले ऐसे एसटीवी की पेशकश करने की इजाजत दी जायेगी. जिसकी वैधता अवधि मौजूदा अधिकतम 90 दिनों के बजाय 365 दिनों की होगी.
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