यूजीसी ने 123 शिक्षण संस्थानों का 'विश्वविद्यालय' का दर्जा समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं. लगभग 123 उच्च शिक्षण संस्थान जो अब तक स्वयं को विश्वविद्यालय कहलाते थे, उन्हें अब अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द हटाना होगा.
यूजीसी द्वारा पारित आदेश के अनुसार जो उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, उन्हें अपने नाम के आगे से 'विश्वविद्यालय' हटाना होगा. इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) ने 10 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया.
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यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) के सचिव पी के ठाकुर द्वारा 10 नवंबर 2017 को जारी निर्देश के अनुसार ऐसे शिक्षण संस्थान एक महीने के अंदर अपने नाम से विश्वविद्यालय शब्द हटा लें. इसके स्थान पर ये शिक्षण संस्थान 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' (डीम्ड होने वाली या प्रस्तावति यूनिवर्सिटी) का प्रयोग कर सकते हैं. इस सर्कुलर में 3 नवंबर 2017 को मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी संलग्न किया गया है.
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जो शिक्षण संस्थान इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ यूजीसी (इंस्टिट्यूशन्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन्स, 2016 के तहत कार्यवाई करने हेतु बाध्य होगा.
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इन संस्थानों को भेजा गया है नोटिस-
जिन शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश भेजा गया उनमे दिल्ली स्थित इंडियन ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूसा), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर ऐंड बिलियरी साइंस, जामिया हमदर्द, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, बीआईटी मेसरा, रांची, क्राइस्ट युनीवर्सिटी, बेंगलुरु, सिंबायसिस युनीवर्सिटी, पुणे, बीआईटीएस (BITS) पिलानी सहित कई अन्य शिक्षण संस्थान हैं.
शिक्षण संस्थान पहले से ही 'डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी' का प्रयोग कर रहे हैं. देशभर में 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज' के बजाय 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' शब्द का उपयोग कर रहे
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