केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2016 को एनईईटी (NEET) के तहत एक साथ देश भर में मेडिकल परीक्षा लिये जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय से अब राज्य बोर्डों को एक सामान मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के दायरे यानी एनईईटी से बाहर रखा जाएगा.
अध्यादेश के अनुसार 24 जुलाई 2016 से होने वाले एक साथ मेडिकल भर्ती परीक्षा केवल निजी कॉलेजों पर लागू होगी, राज्य बोर्डों को इससे छूट मिलेगी.
यह निर्णय राज्यों के विरोध को देखते हुए किया गया है, जिससे इस साल से पुरे देश में एक साथ होने वाले मेडिकल भर्ती परीक्षा टल गया है. इस निर्णय से वैसे छात्र जो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में पढाई करते हैं उन्हें लाभ होगा.
यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल 2016 के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें एनईईटी के तहत एक साथ पूरे देश में मेडिकल-बीडीएस परीक्षा लेने का आदेश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने की इजाजत मांगने वाली राज्य सरकारों और अल्पसंख्यक संस्थानों की याचिकाओं को 9 मई 2016 को खारिज कर दिया था.
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