सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 17 जुलाई 2018 को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा अधिसूचित किया है. इसमें राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग और वाहन ट्रेकिंग सिस्टम उपकरण को अनिवार्य किया गया है.
मंत्रालय ने प्रस्तावित मसौदे के लिए सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं जिसे 11 अगस्त, 2018 तक संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जा सकता है.
प्रस्तावित मुख्य संशोधन
• राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले वाहनों के आगे और पीछे बोल्ड अक्षरों में ‘राष्ट्रीय परमिट या एन/पी’ शब्द लिखा जायेगा.
• खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर का रंग सफेद होगा और टैंकर के आगे तथा पीछे दोनों तरफ निर्धारित सूचक अंकित होगा.
• नए परिवहन वाहनों के लिए किसी तरह के फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं होगी. इस तरह के वाहनों के लिए पंजीकरण के 2 साल बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी.
• इसमें यह प्रस्तावित है कि 8 साल तक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की नवीनीकरण अवधि 2 साल तथा 8 साल से अधिक वाले वाहनों के लिए नवीनीकरण की अवधि 1 वर्ष होगी.
• ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र डिजिटल प्रारूप में दिया जा सकता है.
माल वाहक वाहनों के लिए प्रस्ताव
• सभी माल वाहक वाहनों के लिए जरूरी होगा कि सामान को बंद गाड़ी या कंटेनर में ले जाएं.
• यदि सामान को खुले वाहन में ले जाना जरूरी हुआ तो उसे तिरपाल या अन्य सुविधाजनक सामग्री से ढककर ले जाया जाएगा.
• यदि सामान अभाज्य प्रकृति का है और बंद वाहन या ढककर नहीं ले जाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उसे बिना ढके भी ले जाया जा सकता है.
स्मरणीय तथ्य |
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