कोरोना महामारी (कोविड-19) की वजह से देशभर में लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है. गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है. एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त 2020 को दिशानिर्देश जारी किए.
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 07 सितंबर 2020 से मेट्रो सेवाएं श्रेणीबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. हालांकि, कुछ मामलों में छूट दी गई है.
अनलॉक 4.0 में जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
अनलॉक 4.0 के दौरान मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई. हालांकि, 21 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगा. केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए अधिकतम 100 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है. लेकिन, केन्द्र सरकार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाएगा.
As per #Unlock4 guidelines, Delhi Metro will resume its services for public from September 7 in a calibrated manner. Further details on the Metro functioning and its usage by the general public will be shared once the detailed SOP on Metros is issued: Delhi Metro Rail Corporation https://t.co/TB1aevteYu
— ANI (@ANI) August 29, 2020
अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर 2020 तक बंद रखना होगा. केंद्र सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा.
केन्द्र सरकार ने कहा कि 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों में अपने शिक्षकों से मार्ग दर्शन के लिए जाने की इजाजत दी जा सकती है. लेकिन, सरकार ने कहा कि यह छात्रों की माता-पिता की लिखित सहमति पर निर्भर होगा.
ओपन एयर थिएटर्स को 21 सितंबर 2020 से खोलने की इजाजत दी गई है. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स (ओपन थिएटर को छोड़कर) और ऐसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है. कंटेनमेंट जोन के अंदर कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएंगी.
आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल
65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई. वहीं, आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है. इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है.
22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो सेवाएं बंद
गौरतलब है कि 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो सेवाएं ठप पड़ी हैं. गृह मंत्रालय के अनुसार, राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी. आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई 2020 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था.
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