24 फरवरी 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 26 मई 2015 से H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी को वर्क परमिट की अनुमति दिए जाने की घोषणा की.
अमेरिका के इस कदम से अमेरिका जाने वाले हजारों प्रतिभाशाली और पेशेवर भारतीय जीवनसाथियों को लाभ होगा .
फिलहाल, H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथियों को वहां काम करने की अनुमति नहीं है. अमेरिकी नागरिका एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस– USCIS) 26 मई 2015 से H-1B वीजा धारकों की जीवनसाथियों के वर्क वीजा स्वीकार करना शुरु कर देगी.
USCIS ने कहा है कि होमलैंड सुरक्षा विभाग रोजगार प्राधिकरण हेतु पात्रता (ईएडी) का विस्तार H-1B के गैर– आप्रवासियों के कुछ H4 आश्रित जीवनसाथियों जो रोजगार आधारित स्थायी आवास की तलाश में थी, तक किया था.
योग्य व्यक्तियों में H-1B के गैर– आप्रवासियों के कुछ H4 आश्रित जीवनसाथियों समेत अनुमोदित फॉर्म I-140 के लाभार्थी, विदेशी कामगार के लिए आप्रवासी याचिका दायर किए हुए व्यक्ति या कम– से– कम एक या तीन स्थितियों को संतुष्ट करने वाले नागरिक शामिल हैं.
शर्तों में मूल H-1B कामगार के पास अनुमोदित I-140 होना चाहिए या कम–से–कम 365 दिनों से लंबित I– 140 याचिका के आधार पर छह वर्ष से अधिक की सीमा के बाद विस्तारित H-1B स्टेटस पर होना चाहिए.
USCIS एक बार फॉर्म I–765 मंजूर कर ले और H4 आश्रित जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकार कार्ड मिल जाए, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करना शुर कर सकता/ सकती है.
USCIS के अनुमान के मुताबिक इस नियम के तहत रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन करने वाले योग्य व्यक्तियों की संख्या पहले वर्ष में 179600 तक हो सकती है और आने वाले वर्षों में सालाना यह संख्या 55000 होने का अनुमान है.
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