असम धुआंरहित तंबाकू पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना

Feb 14, 2014, 11:19 IST

असम धुआंरहित तंबाकू पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना.

असम के राज्यपाल जानकी बल्लव पटनायक ने 11 फरवरी 2014 को असम स्वास्थ्य (तंबाकू और निकोटिन युक्त जर्दा, गुटखा, पानमसाला आदि के निर्माण, विज्ञापन, व्यापार, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपभोग का निषेध) अधिनियम 2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की.

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इसी के साथ असम राज्य तंबाकू और निकोटिन युक्त पानमसाले सहित धुआंरहित तंबाकू के सभी रूपों के उपभोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया.
 
यह अधिनियम इन चीजों के निर्माण, विज्ञापन, व्यापार, भंडारण, वितरण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है. धुआंरहित तंबाकू 90% मुख-कैंसर के लिए जिम्मेदार है, इस बात पर गौर करते हुए असम राज्य ने यह कदम उठाया.

अधिनियम के प्रावधान
• तंबाकू के निर्माण, विज्ञापन, व्यापार, भंडारण, वितरण और बिक्री के साथ-साथ उपभोग पर भी प्रतिबंध.
• कानून का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सात साल तक की जेल और 1 लाख से 5 लाख रुपये के बीच जुर्माने की सजा का प्रावधान.
• तंबाकू युक्त जर्दा, गुटखा और पानमसाला खाने या रखने पर पहले अपराध के लिए 1000 रुपये और हर अगले अपराध के लिए 2000 रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान.

हालांकि 28 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने खाद्य सुरक्षा और मानदंड (बिक्री का निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के अंतर्गत इन चीजों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, किंतु असम विधि-विधान के माध्यम से तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है.
        
यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानदंड (बिक्री का निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है.
 
खाद्य सुरक्षा और मानदंड (बिक्री का निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के बारे में  

खाद्य सुरक्षा और मानदंड (बिक्री का निषेध और प्रतिबंध) विनियम 2011, 5 अगस्त 2011 को लागू हुआ.
 
खाद्य सुरक्षा और मानदंड (बिक्री का निषेध और प्रतिबंध) विनियम 2011 खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी किए गए, जिसमें यह प्रावधान है कि तंबाकू और निकोटिन किन्हीं खाद्य उत्पादों में संघटकों के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाएँगे.
    
वर्तमान में 28 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने खाद्य सुरक्षा विनियमों के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी कर तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखे और पानमसाल के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. वे राज्य/संघशासित क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार, दमण और दियु, दादरा और नगर हवेली, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और असम.
    
किंतु इस विनियम का प्रवर्तन और कार्यान्वयन खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त में निहित हैं.

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सिगरेट और बीड़ी सहित तंबाकू के अन्य रूप सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियम का निषेध) अधिनियम (कोटपा), 2003 से विनियमित होते हैं.

कोटपा, 2003 तंबाकू-उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाकर; सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध कर; अवयस्कों को और उनके द्वारा बिक्री किए जाने पर प्रतिबंध लगाकर; शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर और सभी तंबाकू-उत्पादों के पैक पर निर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य-चेतावनी के अनिवार्य चित्रण द्वारा तंबाकू-उत्पादों का उपभोग, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमित करता है.
     
इसके प्रावधानों का प्रवर्तन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों में निहित है.

 

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