भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों को घरेलू निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिग्रहण और देश में कहीं भी शाखाएं खोलने की अनुमति 6 नवम्बर 2013 को दी.
इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी सहायक बैंकों को स्थानीय शेयर बाजारों में पंजीकरण करने की भी अनुमति प्रदान की. हालांकि विदेशी सहायक बैंकों को अधिग्रहण किये जाने वाले निजी बैंकों में 74 प्रतिशत से अधिक भागीदारी नहीं रखने का प्रावधान है.
विदित हो कि अगस्त 2010 से पहले भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू करने वाले विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक के रूप में बदलने का मौका दिया जाना है.
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)
भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है. इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 के अनुसार हुई. यह भारत के सभी बैंको का संचालक है.
आरम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो वर्ष 1937 में मुम्बई स्थानांतरित किया गया. भारतीय रिजर्व बैंक के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से अधिकांश राज्यों को राजधानियों में स्थित हैं. भारतीय रिजर्व बैंक पहले एक निजी बैंक था परन्तु वर्ष 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य
• मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना.
• वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना.
• विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना.
• मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य नहीं रहने पर उन्हे नष्ट करना.
• सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रुप में काम करना.
• साख नियन्त्रित करना.
केंद्रीय बोर्ड
भारतीय रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है. भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है. नियुक्ति चार वर्ष के लिए होती है. इसमें सरकारी निदेशक, पूर्ण-कालिक: गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर, गैर- सरकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी, 4 निदेशक- 4 स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक शामिल हैं.
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