उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने 18 दिसम्बर 2015 को राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया.
मुख्य तथ्य
• मंत्रीमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, बिक्री, भंडारण और ढुलाई इत्यादि को प्रतिबंधित किया जाएगा.
• अब कोई भी दुकानदार, थोक या खुदरा विक्रेता, फेरी या ठेले वाला किसी भी खाद्य या अखाद्य सामान को पॉलीथीन बैग में नहीं दे सकेगा.
• अब कोई भी व्यक्ति किसी किताब, निमंत्रण पत्र इत्यादि को रखने या ढकने के लिए किसी भी तरह के प्लास्टिक आवरण का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.
• इस प्रतिबंध के तहत ऐसी प्लास्टिक थैलियां शामिल नहीं होंगी जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है, या इसका अभिन्न अंग हैं, जिसमें प्रयोग से पहले चीजें सीलबंद की जाती हैं.
• इसके अतिरिक्त जैव चिकित्सीय कूड़ा-करकट (प्रबंधन एवं संभाल) नियमावली 1998 के तहत निर्दिष्टि प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर यह पाबंदी नहीं लागू होगी.
विदित हो इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने 18 नवंबर को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि पूरे प्रदेश में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए 31 दिसंबर तक अध्यादेश जारी करे.
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