भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 26 अक्टूबर 2015 को यह अधिसूचित किया कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (आरएफपीआई) डेन (DEN) नेटवर्क्स लिमिटेड में पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत 74 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं.
डेन नेटवर्क्स लिमिटेड ने अपने बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स स्तर पर एक रेसोल्यूशन पारित किया तथा इसके शेयरहोल्डर्स के लिए एक विशेष रेसोल्यूशन पारित किया गया जिसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर खरीदने की संख्या बढाई जाएगी.
यह खरीद प्राइमरी मार्किट एवं स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जा सकती है. यह खरीद फेमा के विनियम 5 (2) के अधीन मान्य होगी.
रिज़र्व बैंक ने इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अधिसूचित किया.
फेमा अधिसूचना विनियम 5 (2)
फेमा विनियम 5 (2) की अधिसूचना के अनुसार, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), फेमा 1999 की अनुसूची-2 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन, पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा कनवर्टिबल डेबेंचर खरीद सकते हैं.
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