मार्च 2015 के चौथे सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश में निर्भया कोष के तहत महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तीन नीतिगत पहलों का प्रस्ताव रखा.
यह पहल हैं– केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (CVCF– सीवीसीएफ), इन्वेस्टिव यूनिट्स ऑन क्राइम अगेन्स्ट वुमन ( IUCAW) और अश्लील ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने के लिए पहल.
केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (CVCF)
•एसिड हमले की पीड़ितों के चिकित्सा खर्च मुहैया कराने के लिए 200 करोड़ रुपयों का कोष बनाया जाएगा.
•कोष के तहत सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के अस्पताल को पीड़ित के इलाज के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे,
•मुआवजा जारी करने से पहले अस्पताल को पीड़ित का पूरा इलाज करना होगा.
•केंद्रीय सहायता खत्म हो जाने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे पीड़ितों को विस्तारित मुआवजा दी जाएगी.
•भारत में, हर वर्ष एसिड हमले के 300 मामले दर्ज किए जाते हैं और कोष के तहत दिया जाने वाला मुआवजा पीड़ितों के बीच जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए होती है.
इन्वेस्टिव यूनिट्स ऑन क्राइम अगेन्स्ट वुमन (IUCAW)
•ये जिला स्तर की विशेषज्ञ इकाईयां हैं जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच देश भर में 350 करोड़ रुपयों के अनुमानित लागत के साथ करेंगे.
•हर एक IUCAW में 15 व्यक्ति होंगे जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होंगी.
•इन इकाईयों की स्थापना राज्यों के साथ 50:50 अनुपात में लागत बंटवारे के आधार पर साझेदारी में की जाएगी.
•इस कार्यक्रम को 20 फीसदी जिलों में पायलट आधार पर शुरु किया जाएगा.
जबकि उपरोक्त दो प्रस्ताव आर्थिक मामलों के विभाग के मंत्रालय ने अनुमोदन के लिए भेजे थे, रोकथाम, ट्रैकिंग और अश्लील ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 300 करोड़ रुपयों के आवंटन के संबंध में तीसरा प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय में लंबित है.
इन पहलों का उद्देश्य निर्भया कोष के तहत आवंटित पैसों का उपयोग करना है. साल 2013 में आवंटित किए गए 1000 करोड़ रुपये में से सिर्फ 200 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं. साल 2015–16 के केंद्रीय बजट में इस कोष के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
निर्भया कोष के बारे में
महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और बचाव के लिए साल 2013 में केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का निर्भया कोष बनाया था. कोष केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन डीईए द्वारा प्रशासित है. केंद्रीय विभाग और मंत्रालय योजना के तहत कोष का लाभ उठाने के लिए महिला सुरक्षा हेतु प्रस्ताव को डीईए को भेजने में सक्षम हैं.
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